जनवरी 2026 से 31 अगस्त 2026 तक 1070 लोग गिरफ्तार
अनाधिकृत रूप से ट्रेसपासिंग वालों से वसूला जा रहा ₹500 जुर्माना
प्रयागराज मंडल, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा तथा ट्रेनों के सुचारू एवं समयबद्ध संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे ट्रैक को अनधिकृत रूप से पार करने (ट्रेसपासिंग) वालों के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ट्रैक पार करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन के लिए भी अत्यंत जोखिमपूर्ण है। इसके कारण दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ने के साथ-साथ रेल परिचालन भी प्रभावित होता है।
रेलवे अधिनियम के अनुसार बिना अनुमति रेलवे ट्रैक पार करना दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए ₹500 जुर्माने का प्रावधान है एवं जुर्माना न भरने पर सक्षम न्यायालय से तीन महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों लगाये जा सकते हैं ।
इसी क्रम में प्रयागराज मंडल में 01 जनवरी 2026 से 31 अगस्त 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 1070 व्यक्तियों को ट्रेसपासिंग के आरोप में गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई।
गिरफ्तारियाँ (01 जनवरी – 31 अगस्त, 2026):
जनवरी 2026: 131 लोग गिरफ्तार
फरवरी 2026: 109 लोग गिरफ्तार
मार्च 2026: 259 लोग गिरफ्तार
अप्रैल 2026: 164 लोग गिरफ्तार
मई 2026: 226 लोग गिरफ्तार
जून 2026: 98 लोग गिरफ्तार
जुलाई 2026: 40 लोग गिरफ्तार
अगस्त 2026: 43 लोग गिरफ्तार
रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट-वार गिरफ्तारियाँ (01 जनवरी – 21 अगस्त, 2026):
प्रयागराज जंक्शन: 124
चुनार: 119
कानपुर सेंट्रल: 112
नैनी: 88
प्रयागराज छिवकी: 75
फतेहपुर: 75
अलीगढ़: 52
कानपुर अनवरगंज: 49
फफूंद: 49
टूंडला: 48
पनकी धाम: 46
फ़िरोज़ाबाद: 45
मानिकपुर: 35
जीएमसी: 35
मिर्जापुर: 31
खुर्जा: 29
इटावा: 25
सूबेदारगंज: 15
शिकोहाबाद: 9
दादरी: 8
हाथरस: 1
रेल प्रशासन यात्रियों एवं आमजन से अपील करता है कि वे किसी भी परिस्थिति में रेलवे ट्रैक पार न करें तथा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए केवल फुट ओवर ब्रिज, सबवे अथवा निर्धारित सुरक्षित मार्गों का ही उपयोग करें। थोड़ी सी जल्दबाजी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
प्रयागराज मंडल सुरक्षित, सुगम एवं समयबद्ध रेल यात्रा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में यात्रियों के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा करता है।